राहुल गांधी बरी, सुलतानपुर कोर्ट में अमित शाह से जुड़े केस का फैसला1

BJP नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था राहुल गांधी पर मुकदमा

राहुल गांधी मानहानि केस में सुलतानपुर कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी
राहुल गांधी मानहानि केस में सुलतानपुर कोर्ट ने 26 अक्टूबर को उन्हें बरी किया। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मामले में विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी।

डिजिटल डेस्क, एक्सपोज इण्डिया। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में 26 अक्टूबर को बरी कर दिया। यह मुकदमा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा था।

फैसले के बाद अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं, सुलतानपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही चार कारों और एक एंबुलेंस की टक्कर भी हुई, हालांकि राहुल गांधी सुरक्षित रहे।

अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत

अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में अमित शाह के संबंध में दिए गए बयान से वह आहत हुए थे। इसी आधार पर उन्होंने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था।

मामले में गवाहों और आरोपित के बयान दर्ज होने के बाद प्रकरण राहुल गांधी की आवाज के मिलान के मुद्दे पर उच्च न्यायालय तक पहुंचा। हालांकि, परिवादी की याचिका निरस्त हो गई थी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी।

26 अक्टूबर को सुनाया गया फैसला

राहुल गांधी मानहानि केस में सोमवार, 26 अक्टूबर को फैसला आया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल और अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं। लंबे समय तक चली बहस और कानूनी दलीलों के बाद अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया।

मामले में आवाज के मिलान को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया चली थी। इस बिंदु पर परिवादी की याचिका उच्च न्यायालय में निरस्त हो गई थी। इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी और आखिरकार 26 अक्टूबर को निर्णय आया।

फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद सुलतानपुर अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचकर फैसले का जश्न मनाया।

अदालत के फैसले के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्रा की शिकायत पर कानूनी कार्यवाही चल रही थी, जिसका फैसला सोमवार को सुनाया गया।

सुलतानपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी के काफिले में हादसा

अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते सुलतानपुर के लिए रवाना हुए।

रास्ते में हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास उनके काफिले के पीछे चल रही चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। हालांकि, इस हादसे में राहुल गांधी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह पूरी तरह सुरक्षित रहे।

राहुल गांधी मानहानि केस का संक्षिप्त निष्कर्ष

सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। भाजपा नेता विजय मिश्रा की शिकायत पर चल रहे इस मुकदमे में आवाज के मिलान से जुड़ा कानूनी पहलू भी सामने आया था। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जबकि अदालत पहुंचने से पहले राहुल गांधी के काफिले के पीछे वाहनों की टक्कर हुई, जिसमें राहुल गांधी सुरक्षित रहे। (Amar Bharti)

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