सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 20 जुलाई को

नई दिल्ली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए कथित चढ़ावा गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह केवल आरोपों की जांच प्रक्रिया और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा कर रही है। मामले के गुण-दोष (Merits) पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने की सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत के समक्ष उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

SIT से मांगी गई जांच की प्रगति रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT अपनी जांच की वर्तमान स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में SIT के गठन, जांच की प्रगति और अब तक की कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल किया जाए।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। तब तक SIT को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
ट्रस्ट से भी मांगा गया जवाब
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने ट्रस्ट से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
यह ध्यान देने योग्य है कि नोटिस जारी करना किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना नहीं होता, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देना होता है।

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हो रहे हैं। न्यायालय ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे केंद्र सरकार की ओर से भी नोटिस स्वीकार करेंगे, जिस पर उन्होंने सहमति जताई।
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चरण में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से नोटिस जारी नहीं किया गया है। फिलहाल केवल ट्रस्ट से जवाब मांगा गया है, जबकि SIT से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।
याचिकाओं में क्या है मांग?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला से जुड़ी याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से या न्यायालय की निगरानी में कराई जाए ताकि तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
हालांकि इन आरोपों की सत्यता पर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकला है और मामला विचाराधीन (Sub Judice) है।

कानूनी दृष्टि से नोटिस का क्या अर्थ है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाना केवल यह दर्शाता है कि अदालत ने प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मामले को सुनवाई योग्य माना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने आरोपों को सही मान लिया है।
इसी प्रकार SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगना भी जांच की प्रगति जानने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम निष्कर्ष सभी पक्षों की दलीलें, जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा।
20 जुलाई की सुनवाई रहेगी अहम
अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और ट्रस्ट की ओर से भी जवाब दाखिल किए जाने की संभावना है।
अदालत इसके बाद तय करेगी कि मामले में आगे किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही आवश्यक है और क्या किसी अतिरिक्त जांच या अन्य निर्देश की जरूरत है।

फिलहाल जांच प्रक्रिया पर टिकी हैं सभी की नजरें
यह मामला धार्मिक आस्था के साथ-साथ कानूनी पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही सुनवाई और SIT की जांच रिपोर्ट आगे की कानूनी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी या दोष तय नहीं किया है और पूरा मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है। (Amar Bharti)
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