1 अगस्त से बदल गए 8 बड़े नियम! LPG, रेलवे टिकट, GST और बैंकिंग, बैंक और क्रेडिट कार्ड की नई शुल्क सूची जांच लें

डिजिटल डेस्क। हर महीने की तरह 1 अगस्त से कई वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग सेवाओं, टैक्स फाइलिंग, रेलवे टिकट बुकिंग और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इस बार 1 अगस्त से नियमों में बदलाव के तहत एलपीजी कीमत, तत्काल टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड, GST और CKYC से जुड़े कई बड़े अपडेट शामिल हैं।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: LPG सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की कटौती
1 अगस्त से नियमों में बदलाव की शुरुआत एलपीजी कीमतों से हुई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 202 रुपये की कटौती की गई है।
कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2728 रुपये हो गई है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 2872.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: तत्काल टिकट बुकिंग का बदला तरीका
रेलवे यात्रियों के लिए भी 1 अगस्त से बदलाव लागू हुआ है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन किया है।
नए नियम के तहत अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही टोकन देने की प्रक्रिया होगी। पहले यात्रियों को टोकन दिया जाता था और फिर टोकन के क्रम के अनुसार टिकट जारी की जाती थी। इस बदलाव का उद्देश्य रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना बताया गया है।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: बैंकिंग सेवाओं पर बढ़ सकता है असर
इस महीने कुछ बैंक अपनी सेवाओं से जुड़े शुल्क में बदलाव कर रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों के लिए SMS Alert चार्ज में बदलाव किया है।
बैंकिंग सेवाओं में होने वाले इन बदलावों का असर ग्राहकों के खर्च पर पड़ सकता है। इसलिए ग्राहकों को अपने बैंक की नई शुल्क सूची की जानकारी रखने की सलाह दी गई है।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: महंगी हो सकती हैं कई चीजें
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस महीने कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से चाय, कपड़े, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, कार से लेकर साबुन तक कई उत्पादों की कीमतों में 4 से 6 फीसदी तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।

1 अगस्त से नियमों में बदलाव: अब बिलेटेड ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा नियम भी बदल गया है। ITR-1 और ITR-2 भरने की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो गई थी। अब 1 अगस्त से बिलेटेड ITR दाखिल करना होगा।
बिलेटेड ITR दाखिल करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नया अपडेट
कई बैंक 1 अगस्त से अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम, वार्षिक रखरखाव शुल्क और अन्य सर्विस चार्ज में संशोधन शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, बदलाव अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकते हैं। ग्राहकों को अपने बैंक की ओर से जारी नई शुल्क सूची और क्रेडिट कार्ड की शर्तों की जांच करने की सलाह दी गई है।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: CKYC 2.0 से आसान होंगे वित्तीय काम
बैंकिंग, बीमा और म्यूचुअल फंड सेक्टर में CKYC 2.0 का रोलआउट शुरू हो रहा है। इसके तहत वित्तीय संस्थान डिजिटल अप्रूवल के बाद केंद्रीय डेटाबेस के जरिए ग्राहक की पहचान संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
इसका फायदा यह होगा कि ग्राहकों को बैंक खाता खोलने, बीमा पॉलिसी लेने या अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए बार-बार एक जैसे KYC दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।
1 अगस्त से नियमों में बदलाव: GST नियमों में भी हुआ अपडेट
GST से जुड़े नियमों में बदलाव का असर कारोबारियों, दुकानदारों और ट्रेडिंग करने वालों पर पड़ेगा।

नए बदलावों के तहत ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम को बेहतर और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिल-टू-शिप-टू लेनदेन में शिप-टू GSTIN देना अनिवार्य होगा। इसके साथ GSTIN, स्टेट कोड और अन्य जानकारियों की जांच की जाएगी।
आम लोगों और कारोबारियों के लिए क्यों अहम हैं ये बदलाव?
1 अगस्त से नियमों में बदलाव के तहत किए गए ये अपडेट रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े हैं। एलपीजी कीमतों से लेकर बैंकिंग, रेलवे, टैक्स और GST नियमों तक हुए बदलावों को समझना जरूरी है, ताकि लोग समय रहते अपनी तैयारी कर सकें। (Amar Bharti)
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