बारातों में मनमानी पर लगेगी लगाम, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

यातायात व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई

चन्दौली। जनपद में शादी-विवाह समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने मैरिज लॉन, डीजे और बैंड संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में एसपी ने स्पष्ट किया कि सड़क पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मैरिज लॉन संचालकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा यातायात संचालन के लिए मार्शल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए लेजर लाइट के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

एसपी ने बैंड संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बारात सड़क के एक-तिहाई हिस्से से अधिक स्थान नहीं घेरेगी। यदि बारात के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित बैंड संचालकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे उपकरण जब्त किए जा सकते हैं तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

एसपी आकाश पटेल ने सभी संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजनों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है।

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