इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता, बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने की थी शिकायत

इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, CJP प्रदर्शन से जुड़ा मामला
CJP प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में अभिनेता इमरान खान को नोटिस दिए जाने की खबर।

डिजिटल डेस्क, एक्सपोज इण्डिया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है। बताया गया है कि अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए CJP प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में यह कार्रवाई की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

इमरान खान को क्यों दिया गया भारत छोड़ने का नोटिस?

इमरान खान को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, उन्होंने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इस प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। ऐसे में विदेशी नागरिक के तौर पर भारत में घरेलू राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की बात कही गई है।

हालांकि, नोटिस में दर्ज सटीक कानूनी आधार और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराए गए मूल कंटेंट में नहीं है।

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता, OCI कार्ड भी

इमरान खान का जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था। दिए गए विवरण के मुताबिक, उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है और वह भारत के ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारक हैं।

OCI कार्ड भारतीय नागरिकता के समान नहीं होता। इस मामले में विदेशी नागरिक के रूप में उनकी स्थिति और राजनीतिक प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर कानूनी सवाल उठे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कार्रवाई के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

किरीट सोमैया ने की थी शिकायत

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी की थी।

सोमैया का दावा था कि OCI कार्ड धारक या विदेशी नागरिक को भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की थी।

यह सोमैया का पक्ष है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आधार और उसकी वैधता संबंधित कानून, नोटिस तथा सक्षम अधिकारियों के निर्णय से तय होगी।

हिरासत से पहले इमरान खान ने क्या कहा था?

पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान ने अपने प्रदर्शन में शामिल होने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि वह मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति और नागरिक के तौर पर यह देखने आए हैं कि लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता को क्यों सीमित किया जा रहा है और उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है।

उनके इस बयान में प्रदर्शन में शामिल होने के पीछे अपनी मंशा स्पष्ट करने की कोशिश दिखाई देती है। दूसरी ओर, किरीट सोमैया ने विदेशी नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई थी। इस तरह मामला इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने के साथ-साथ उनके नागरिकता संबंधी दर्जे और भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी के नियमों से भी जुड़ गया है।

अब 28 अक्टूबर की समयसीमा पर नजर

इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने नोटिस के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाया है या भारत छोड़ने को लेकर कोई निर्णय सार्वजनिक किया है।

इमरान खान के मामले में आगे क्या होगा, यह नोटिस की शर्तों, संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई और उनके अगले कदम पर निर्भर करेगा। फिलहाल, इस प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई, किरीट सोमैया की शिकायत और इमरान खान का अपना बयान तीनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। (Amar Bharti)

एक नज़र इन पर भी डालें

Diwali Bonus: रेल कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, 78 दिन के बोनस को मंजूरी

IndiaSkills Competition 2026–27: रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, 19 अक्टूबर तक करें आवेदन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *