नाबालिग छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर गुजरात ले जाने वाली युवती गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई

नाबालिग छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर गुजरात ले जाने का मामला, 8 मई 2026 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था छात्र

रिपोर्ट: ब्यूरो वाराणसी/ प्रवेश सिंह

चंदौली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) पुलिस ने नाबालिग छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर गुजरात ले जाने के मामले का खुलासा करते हुए एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, मुगलसराय थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय छात्र आदर्श महाराज 8 मई 2026 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। छात्र का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर थाना मुगलसराय में गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अलीनगर क्षेत्र की रहने वाली गुंजा नामक युवती ने छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर बहला-फुसलाया और उसे गुजरात के कच्छ जनपद लेकर चली गई। वहां उसने किराये का कमरा लेकर छात्र को अपने साथ रखा तथा उसे परिजनों और अन्य लोगों से संपर्क करने से रोके रखा।

बताया जाता है कि छात्र को एक अवसर मिलने पर उसने पड़ोसी के मोबाइल फोन से अपने पिता को कॉल कर अपनी लोकेशन की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन गुजरात पहुंचे और छात्र को सकुशल वापस लेकर आए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमे में बढ़ोत्तरी करते हुए कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद मुगलसराय पुलिस टीम ने आरोपी युवती गुंजा पुत्री राजनाथ, निवासी नई बस्ती, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी युवती ने नाबालिग छात्र को अपने साथ गुजरात ले जाने और वहां रखने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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